Palwal : गांवों, कस्बों व शहरों आदि में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाने के जिलाधीश ने दिए आदेश

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Deputy Commissioner Palwal Naresh Narwal

पलवल, 22 अगस्त। नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा एवं सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा के दृष्टिïगत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पलवल के सभी गांवों, कस्बों व शहरों आदि में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश नरेश नरवाल ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी नौजवान की डयूटी लागने के आदेश किए है। आदेशों में कहा गया है कि नौजवान युवा अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा एवं सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा व बचाव हेतु ठीकरी पहरा देंगे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय वारदात न होने पाए। इस कार्य के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी संबंधित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों की होगी। यह आदेश जिला पलवल में तत्काल प्रभाव से आगामी 19 फरवरी 2021 तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरूद्घ द पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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