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टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ । रिपोर्ट अजय वर्मा ।केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित आय कर स्लैब और कटौतियों के बारे में जानकारी प्राप्‍त करने के लिए देश भर में अधिकाँश वेतनभोगी कर्मचारियों में काफी जिज्ञासा होती है। किसी व्यक्ति की कर संबंधी योजना काफी हद तक आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों के माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तावित रियायतों और कटौतियों पर निर्भर करती है। कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से नई कर व्यवस्था को अतिरिक्त विकल्प बनाने की वित्त मंत्री की घोषणा के साथ करदाताओं को नए नियमों की प्रमुख विशेषताओं को अवश्य ही अच्छी तरह जान लेना चाहिए।