टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ / रिपोर्ट अजय वर्मा / फरीदाबाद। करीब आठ साल पहले धारा 346, 506 व 34 तहत दर्ज एक मामले को माननीय जज दीपक यादव की अदालत ने खारिज करते नामजद लोगों को आरोपमुक्त किया है। यह मामला वर्ष 2017 में थाना कोतवाली में दर्ज करवाया गया था। दरअसल स0 रंजीत सिंह भाटिया पुत्र स0 मोहन सिंह भाटिया निवासी 2एफ-213 ने पुलिस में शिकायत दी थी कि, गुरुद्वारा पोथीमाला साहिब में आयोजित कई संस्थाओं की मीटिंग में हुई नोंकझोंक के दौरान राजेश भाटिया पुत्र स्वर्गीय श्री कुंदन लाल भाटिया निवासी 1डी ब्लाक तथा राजेश भाटिया ने उसके भाई गुरुचरन सिंह भाटिया(चन्नी) को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद राजेश भाटिया ने उसके बेटे रविन्द्र सिंह भाटिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और उसे बदनाम करने का प्रयास किया। इस मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने धारा 346, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला पिछले आठ वर्षों से अदालत में विचाराधीन था। मामले की पैरवी अधिवक्ता भूपेश जोशी, अधिवक्ता सोनिया माहेश्वरी, अधिवक्ता तरुण भाटिया तथा अधिवक्ता जय चंदीला ने सच्चाई के पक्ष रखी और अब इस मामले के सभी तथ्यों को जांचते हुए माननीय नयायधीश दीपक यादव ने राजेश भाटिया पुत्र स्वर्गीय श्री कुंदन लाल भाटिया निवासी 1डी ब्लाक तथा राजेश भाटिया को आरोपमुक्त करते हुए इस मामले को खारिज कर दिया। मामला समाप्त होने पर राजेश भाटिया ने कहा कि आखिरकार सच की जीत हुई क्योंकि यह मामला राजनैतिक हस्तक्षेप के तहत उन पर दर्ज हुआ था।
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