Today Express News / Ajay verma / फरीदाबाद 9 मई । जिला जेल अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि कोविड 19 के संदर्भ में 24 मार्च 2020 को हाई पावर कमेटी चेयरमैन माननीय जस्टिस श्री राजीव शर्मा, न्यायधीश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई मीटिंग में जेलों में बंद बंदियों को पैरोल पर रिहाई हेतु कुछ शर्तों के साथ दिशा निर्देश दिए गए थे । उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना में जिला जेल फरीदाबाद में बंद कुल 292 कैदी बंदियों को 6 सप्ताह की स्पेशल पैरोल प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि यह बंदी जिला फरीदाबाद ,पलवल के तथा अन्य जिलों तथा अन्य राज्यों के रहने वाले थे लॉक डाउन के मद्देनजर जिन उन कैदी बंदियों की हाई पावर कमेटी द्वारा 6 सप्ताह स्पेशल पैरोल अवधि बढ़ाई गई है। जिला जेल अधीक्षक ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर जिन हवालाती बंदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने वारे दिशा निर्देश दिए गए थे जिस की पालना में विभिन्न माननीय न्यायालय द्वारा जिला जेल फरीदाबाद से 136 हवालाती बंदियों को 45 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। लॉक डाउन के मद्देनजर उन हवालाती बंदियों की हाई पावर कमेटी द्वारा पुनः उनकी 42 दिन छः सप्ताह की अंतरिम जमानत बढ़ाई गई है।
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