Today Express News / Report / Ajay verma / पलवल, 29 मई। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पूर्व लोगों को घर पर बने फेस मास्क अथवा चहरे को साफ कपडे से ढकना अति आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले व्यक्तियों और फेस मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। केंद्र व हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने तथा मास्क नही पहनने वालें व्यक्तियों पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसके विरूद्घ भारतीय दंड संहिता के अनुछेद-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जुर्माना करने के लिए तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नायब तहसीलदार, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, थाना प्रभारी, सिविल सर्जन द्वारा नियुक्त किए गए मैडिकल ऑफिसर तथा प्रशासन द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी चालान करने के लिए अधिकृत होंगे।
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