परीक्षा के संबंध में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू

0
895

TODAY EXPRESS NEWS : जिलाधीश पंकज कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 15 जुलाई को आयोजित की जाने वाली कक्षा दसवीं व बारहवीं के री-एपीयर की परीक्षा के लिए जिला क्षेत्र में स्थापित किए गए परीक्षा केन्द्रों के सभी ओर 200 मीटर दूरी तक के क्षेत्र में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन व फोटोस्टेट मशीनों को आपे्रट करना निषेध कर दिया है। उक्त परीक्षाओं को शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी रूप से पूर्ण करने तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के उद्वेश्य से अपराधिक प्रक्रिया (1973) के तहत धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश के उक्त आदेश डयूटी दे रहे सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा पुलिस अधिकारियो व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश के उक्त आदेशों की उल्लंघना पर कार्यवाही की जाएगी।


CONTACT FOR NEWS : JOURNALIST AJAY VERMA – 9716316892 – 9953753769
EMAIL : todayexpressnews24x7@gmail.com , faridabadrepoter@gmail.com

LEAVE A REPLY