Today Express News / Ajay Verma / फरीदाबाद जिला समेत हरियाणा प्रदेशभर में संसद द्वारा बनाये कानून (फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, PPR 2015 ) का खुले आम उल्लंघन हो रहा है। प्रदेश भर के फार्मासिस्ट अपना रेजिस्ट्रेशन मेडिकल स्टोर्स पर अपना रेजिस्ट्रेशन/लाइसेंस किराये पर बेच रहे हैं । एक फार्मासिस्ट के लाइसेंस पर अनाधिकृत रूप से कई मेडिकल स्टोर चल रहे हैं और फार्मासिस्ट अपना लाइसेंस किराये पर देकर स्वयं दूसरी जगह कार्यरत हैं और फार्मासिस्ट लाईसेन्स की आड़ में प्रदेश भर में अयोग्य व अनाधिकृत व्यक्ति मेडिकल स्टोर पर आम जनता का खुले आम दवा वितरण कर इलाज करके जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे ही अयोग्य व अनाधिकृत व्यक्ति प्रदेश में नशे को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार द्वारा प्रतिबंधित विभिन्न शेड्यूल की दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन जनता को वितरण कर रहे हैं #Covid-19 माहमारी में भी 70% मेडिकल स्टोर पर नकली व झोलाछाप व्यक्ति दवाई वितरण कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं जो कोरोना को बढ़ावा देगा ।#फार्मेसी एक्ट ।1948 के अनुसार डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर फार्मासिस्ट के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति दवाई वितरण व परामर्श कार्य नही कर सकता है । हरियाणा फार्मासिस्ट ग्रुप टीम ने इस बारे में उचित व सख्त कार्यवाही करने को लेकर जिला वरिष्ठ ड्रग कंट्रोलर करन सिंह गोदारा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते समय फार्मासिस्ट ग्रुप सदस्य योगेश त्रिपाठी, संजीव वशिष्ठ, सचिन चौहान व ग्रुप क्रिएटर दीपक त्रिपाठी मौजूद थीं ।
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