Today Express News / Ajay Verma / फरीदाबाद,14 जून। जिलाधीश एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यशपाल ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत हरियाणा के मुख्य सचिव एवं हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशानुसार गत 13 जून 2021 की निरंतरता में जिला फरीदाबाद में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत आज सोमवार 14 जून सुबह 05:00 बजे से आगामी 21 जून 2021 सुबह 05:00 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अपने आदेशों में जिलाधीश यशपाल ने जिला फरीदाबाद में कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी आपदा प्रबंधन अधिनियम की हिदायतो के अनुसार छूट प्रदान की है। उन्होंने बताया कि जिला में सभी दुकाने सुबह 09:00 बजे से सांय 08:00 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल को सुबह 10:00 बजे से सांय 08:00 बजे तक खुलने की इजाजत होगी, उनमें स्थित अन्य सभी रेस्तरां तथा बार खोलने की इजाजत 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होगी। मॉल में आगमन और निकासी में सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जायेगा। होटल खोलने और उनमें स्थित रेस्तरां एवं बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10:00 बजे से सांय 10:00 बजे तक खोलने की इजाजत होगी एवं होम डिलीवरी सांय 10:00 बजे तक मान्य होगी। जिलाधीश ने आगे बताया कि सभी धार्मिक स्थल एक समय में 21 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ सभी तरह की सामाजिक दूरी एवं अन्य पाबंदियों के साथ खुल सकेंगें। सभी संगठित क्षेत्र के कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ में सामाजिक दूरी एवं कोविड-19 से संबंधित अन्य नियमित निर्देशों की पालना के साथ खुलने की इजाजत होगी। विवाह समारोह में 21 व्यक्तियों को जाने की इजाजत होगी/एवं यह घरों के बाहर करने की इजाजत होगी हालांकि किसी भी तरह के जुलूस के साथ शादी की इजाजत कतई नहीं होगी। इसी प्रकार अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 21 व्यक्तियों की ही इजाजत होगी। शादियों एवं अंतिम संस्कार के अलावा सभी तरह के सामाजिक समारोह में 50 व्यक्तियों के भाग लेने की इजाजत होगी। इन सामाजिक समारोह में 50 व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने की इजाजत उपायुक्त कार्यालय से लेनी जरूरी होगी। उन्होंने आगे बताया कि सभी तरह के क्लब, रेस्तरां एवं गोल्फ मैदान सहित बार खोलने की इजाजन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10:00 बजे से सांय 10:00 बजे तक कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों के साथ खोलने की इजाजत होगी। हालांकि प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सभी सदस्य व अन्य आगंतुक अलग-अलग समय पर खेलें ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। इसी प्रकार व्यायामशाला (GYM) खोलने की इजाजत 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 06:00 बजे से सांय 08:00 बजे तक सभी तरह की सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों के साथ खोलने की इजाजत होगी। जबकि स्या बन्द रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी उत्पादन इकाईयों, प्रतिष्ठानो और उद्योगों को कार्य करने की अनुमति होगी। प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन हो।खेल परिसर, केवल खेलो के लिए खोलने की अनुमति है जबकि दर्शको की अनुमति बिल्कुल नही होगी। उन्होंने कहा कि इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पूर्ण रूप से पालन हो। जिलाधीश ने कहा कि ये पाबंदियां अस्पताल एवं दवाइयों की दुकानों तथा सरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगी। वह 24 घंटे खुले रह सकते हैं।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
© 2026 ThemeSphere. Designed by CSG.
