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    Home » गैंगरेप-हत्या केस में दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक उम्रकैद

    गैंगरेप-हत्या केस में दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक उम्रकैद

    Ajay vermaBy Ajay verma11/08/2026Updated:11/08/2026No Comments3 Mins Read
    Life imprisonment for both the

    फरीदाबाद, 11 अगस्त 2026: फरीदाबाद के थाना मुजेसर क्षेत्र में वर्ष 2023 में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अदालत ने दोनों दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। करीब तीन साल चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद श्री पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने दोनों दोषियों को दोषी करार देते हुए जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

    अदालत ने गैंगरेप की धारा 376D के तहत दोनों दोषियों को जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अलावा हत्या तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम (SC/ST Act) के तहत भी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

    दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या का आरोप

    पुलिस के अनुसार, वर्ष 2023 में थाना मुजेसर क्षेत्र में युवती के साथ दोनों आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में युवती के भाई की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

    मामला गंभीर और जघन्य प्रकृति का होने के कारण जांच क्राइम ब्रांच डीएलएफ, फरीदाबाद को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच के दौरान भौतिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाए और दोनों आरोपितों को 27 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर लिया।

    29 जुलाई 2023 को कोर्ट में पेश किया चालान

    पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और 29 जुलाई 2023 को अदालत में चालान पेश किया। पुलिस के मुताबिक, मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया था, जिसके चलते सुनवाई के दौरान केस की प्रभावी पैरवी पर विशेष ध्यान दिया गया।

    25 गवाहों की हुई गवाही

    अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाहों की गवाही अदालत के समक्ष दर्ज कराई गई। अभियोजन ने गवाहों के बयानों के साथ-साथ भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों को अदालत के सामने मजबूती से रखा।

    उप जिला न्यायवादी श्रीमती डॉ. रेखा जांगड़ा
    उप जिला न्यायवादी श्रीमती डॉ. रेखा जांगड़ा

    उप जिला न्यायवादी श्रीमती डॉ. रेखा जांगड़ा ने मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। पुलिस के अनुसार, अनुसंधान और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया।

    कौन हैं दोनों दोषी?

    दोषियों की पहचान:

    • प्रहलाद, निवासी जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, हाल किराएदार गांव मुजेसर, फरीदाबाद।
    • मुकेश, निवासी गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, हाल किराएदार सेक्टर-7, फरीदाबाद।

    दोनों को पुलिस ने वारदात के बाद 27 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था।

    11 अगस्त को अदालत ने सुनाई सजा

    11 अगस्त 2026 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए गैंगरेप की धारा 376D के तहत जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    इसके साथ ही हत्या और SC/ST Act के तहत भी दोनों दोषियों को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा दी गई।

    फरीदाबाद पुलिस ने कहा कि गंभीर अपराधों में आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ-साथ अदालत में प्रभावी पैरवी भी पुलिस की प्राथमिकता है। पुलिस की ओर से गंभीर मामलों में वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित जांच पर जोर दिया जा रहा है, ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके।

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