पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को  जागरूक करने के लिए वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

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The van was flagged off to make farmers aware under the PM Crop Insurance Scheme.

Today Express News / Report / Ajay Verma / उपायुक्त यशपाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन जिला के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बारे जागरूक करेंगे।उन्होंने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान मौजूदा खरीफ की फसलों में से धान, कपास, बाजरा व मक्का की फसल का बीमा किया जा रहा है। इन फसलों का बीमा सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है। मौजूदा ऋणी किसान सम्बंधित बैंक शाखाओं में अपेक्षित घोषणा पत्र प्रस्तुत करके सम्बंधित फसल सीजन के लिए विकल्प ले सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि किसान फसल बीमा योजना के लिए आगामी 31जुलाई तक अपने नजदीकी बैंक शाखाओं, बीमा कम्पनी से सम्पर्क कर सकते हैं। गैर ऋणी किसान सीएससी सैन्टर पर जाकर भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के टोल फ्री नम्बर 18001802117 पर फोन करके तथा वेब साईट www.agriharyana. gov. in पर जाकर इस बारे में बारिकी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार सम्पन्न हरियाणा की पहचान बीमित फसल खुशहाल किसान की नीति किसानों की आय बढ़ने में कारगर साबित हो रही है । बीमित फसलों के ओलावृष्टि, जलभराव व आसमानी बिजली से खङी फसल के नुकसान होने पर खेत स्तर पर क्लेम राशि प्रदान करने का प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किया गया है। इसके अलावा फसल कटाई के 14 दिनों के अन्दर फसल का नुकसान हो जाने पर क्लेम राशि खेत स्तर पर ही प्रदान की जाएगी। उपायुक्त यशपाल ने आगे बताया कि यदि गांव में किसी बीमित फसल की औसतन पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सम्बंधित गांव के सभी बीमित किसानों को सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बीमा कम्पनी से क्लेम दिलवाया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डा 0अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को खरीफ की फसलों में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान की फसल के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर1680.30 रूपये की धनराशि का प्रीमियम देना होगा,जबकि उसको क्लेम राशि के रूप में 84015 रूपये की धनराशि मिलेगी । कपास के लिए प्रीमियम 4077.25 रूपये की धनराशि प्रति हेक्टेयर देनी होगा, जबकि क्लेम राशि के रूप में 81545 रूपये की धनराशि मिलेगी ।इसी प्रकार बाजार फसल का प्रीमियम 790.72 रूपये प्रति हेक्टेयर देना होगा और क्लेम राशि 39536 रूपये तथा मक्का के लिए प्रीमियम 840.16 रूपये की धनराशि प्रति हेक्टेयर देनी होगी , जबकि क्लेम राशि के रूप में 42008 रूपये की धनराशि मिलेगी। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डा 0अनिल कुमार, एलडीएम डॉ अलभ्य मिश्रा, इन्श्योरेन्स कम्पनी के जिला प्रबंधक योगेन्द्र तोमर, जिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर दिनेश साहू सहित अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों उपस्थित थे.

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