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Home » यह 3 मामलों में एक ऐतिहासिक निर्णय है –  प्रख्यात वकील अमीत नाइक ने  उच्च न्यायालय में अभिषेक बच्चन का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि – सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए

यह 3 मामलों में एक ऐतिहासिक निर्णय है –  प्रख्यात वकील अमीत नाइक ने  उच्च न्यायालय में अभिषेक बच्चन का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि – सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए

Ajay vermaBy Ajay verma21/04/2023No Comments2 Mins Read
lawyer Amit Naik

टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ / रिपोर्ट अजय वर्मा / अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है, कई चैनलों और यू-ट्यूब पर अपलोड करने वालों को उनकी मृत्यु / गंभीर बीमारी के बारे में फर्जी खबरें पोस्ट करने से रोकने के लिए निरोधक आदेश  मांगी गई है।

यह मुकदमा अभिषेक बच्चन द्वारा आराध्या के पिता और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में दायर किया गया है और एक सेलिब्रिटी अभिनेता के रूप में उनकी व्यक्तिगत क्षमता में भी है। यह मुकदमा तीन अपकृत्यों का दावा करता है: 1) निजता का उल्लंघन, 2) मानहानि, और 3) व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन।

दयान कृष्णन, अमित नाइक और प्रवीण आनंद,  आराध्या और अभिषेक के लिए पेश हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उल्लंघन करने वालों और अपलोड करने वालों के खिलाफ उल्लंघनकारी वीडियो और ऐसी किसी भी कंटेंट को अपलोड करने से रोक लगा दी है जो गोपनीयता का उल्लंघन करती है और आराध्या बच्चन के बारे में झूठी खबर देती है। अदालत ने गूगल/यूट्यूब को उल्लंघन करने वालों का विवरण जैसे संपर्क नंबर, ईमेल आईडी आदि देने का भी निर्देश दिया है।

इस पर बोलते हुए, आनंद और नाइक के अमीत नाइक ने कहा कि, “यह 3 मामलों पर एक ऐतिहासिक फैसला है – निषेधाज्ञा जो एक बच्चे की निजता को बरकरार रखती है, एक बच्चे के बारे में झूठी और फर्जी खबरें फैलाने के खिलाफ जो एक बच्चे के लिए हानिकारक है और मानहानि के खिलाफ है। बच्चों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए – चाहे सेलिब्रिटी बच्चे हों या अन्य – अदालत ने कहा है कि बिचौलियों की ऐसी फर्जी खबरों पर शून्य सहिष्णुता की नीति होनी चाहिए जो एक बच्चे के लिए हानिकारक है जैसे कि बाल अश्लीलता के लिए।”

दयान ने तर्क दिया कि इसके सामने, ये वीडियो झूठे,  मानहानिकारक हैं, और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने और दर्शकों की संख्या और चैनल की सदस्यता बढ़ाने के इरादे से अपलोड किए गए हैं। यह अपनी तरह का पहला आदेश है जो किसी सेलिब्रिटी के बच्चे के अधिकारों की रक्षा करता है जो नाबालिग है।

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Founder & editor-in-chief of Today Express News.

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