Today Express News / Report / Ajay Verma / पलवल, 27 जून। उपायुक्त नरेश नरवाल ने जिला में नजदीक मलिक नर्सिंग होम न्यू कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-13, नजदीक जीवन ज्योति स्कूल कृष्णा कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-17, नजदीक सरस्वती लॉ कॉलेज तकीपुरा मौहल्ला नूंह रोड पलवल वार्ड नंबर-27, शिव कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-18, तिहाबपट्टïी होडल, पीपल वाली गली ताली मंडी होडल (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित), वार्ड नंबर-3 हथीन (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित) में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत नजदीक मलिक नर्सिंग होम न्यू कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-13, नजदीक जीवन ज्योति स्कूल कृष्णा कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-17, नजदीक सरस्वती लॉ कॉलेज तकीपुरा मौहल्ला नूंह रोड पलवल वार्ड नंबर-27, शिव कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-18, तिहाबपट्टïी होडल, पीपल वाली गली ताली मंडी होडल (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित), वार्ड नंबर-3 हथीन (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित) क्षेत्र में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित नगर परिषद की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों के ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे। कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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