रिपोर्ट अजय वर्मा । फरीदाबाद | सूरजकुंड मेला प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला–2026 के दौरान बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पंचकूला द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि यदि मेला परिसर अथवा उसके आसपास कोई बच्चा भीख मांगता हुआ या खतरनाक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो बाल कल्याण समिति, फरीदाबाद एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, फरीदाबाद द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसे बच्चों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित किया जाएगा।
आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार मेला परिसर में तैनात सभी अधिकारी, पुलिसकर्मी एवं मेला प्रबंधन से जुड़े समस्त कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी बच्चे से भीख न मंगवाई जाए, न ही उनसे किसी प्रकार के खतरनाक या अवैध करतब करवाए जाएं तथा बच्चों के अधिकारों का कोई उल्लंघन न हो।
उन्होंने कहा कि पैसे के लिए बच्चों का भीख मांगना, करतब करवाकर पैसा मांगना या काम करने के लिए मजबूर करना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी मेला परिसर के भीतर या आसपास ऐसी गतिविधियों को देखते हैं, तो तुरंत 1098 या 112 पर सूचित करें, या हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के स्टॉल (गेट नंबर 2) पर संपर्क करें।”
मेला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे बच्चों के अधिकारों की रक्षा में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार के बाल अधिकार उल्लंघन की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि बच्चों का सुरक्षित, सम्मानजनक एवं संरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
© 2026 ThemeSphere. Designed by CSG.
