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Today Express News
Home » लॉक डाउन 4.0 में सभी सरकारी कार्यालयों में ग्रुप-ए , बी और सी श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर दिए गए ये निर्देश 

लॉक डाउन 4.0 में सभी सरकारी कार्यालयों में ग्रुप-ए , बी और सी श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर दिए गए ये निर्देश 

Ajay vermaBy Ajay verma19/05/2020No Comments4 Mins Read

Today Express News / Report / Ajay verma / चंडीगढ़, 19 मई – हरियाणा सरकार ने कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लगाए गये लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकारी कार्यालयों को खोलने के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए हरियाणा और चण्डीगढ़ में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में ग्रुप-ए एवं बी के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति और ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड़ एवं निगम के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य प्रशासकों तथा सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को सम्बोधित एक पत्र में इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित दिशानिर्देशानुसार यदि कार्यालयों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए ग्रुप-ए, बी, सी एवं डी के सभी कर्मचारियों को बैठाने के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध है तो वे सभी कर्मचारियों  एवं अधिकारियों को कार्यालय बुला सकते हैं। विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और उपायुक्त आवश्कतानुसार अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकते हैं ताकि कार्यालय में अधिक भीड़ न हो और जो कर्मचारी घर से कार्य कर सकते हैं उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति भी दी जा सकती है।

प्रवक्ता ने बताया कि कार्यालय आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अपने स्मार्ट फोन, यदि उनके पास हैं, पर ‘आरोग्य सेतू’ मोबाइल एप्प इंस्टाल करना अनिवार्य होगा। यदि कर्मचारी के पास फीचर फोन है तो विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी के फोन से  नम्बर-1921 पर एक मिस्ड कॉल दी जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में गु्रप-सी एवं डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को एक-एक सप्ताह छोडक़र कार्यालय आने को कहा जाएगा। प्रथम सप्ताह के रोस्टर में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जो कार्यालय के निकट रहते हैं और कार्यालय आने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी कर्मचारी का आवास कन्टेनमैंट जोन में आता है तो ऐसा कर्मचारी उस समय तक कन्टेनमैंट जोन को नहीं छोड़ेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ‘जोन डिक्लेरेशन आर्डर’ वापस नहीं ले लिया जाता है। उन्होंने बताया कि सभी कार्यालय, बोर्ड एवं निगम ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर क्रियान्वित करने पर कार्य करेंगे।

शतप्रतिशत ई-ऑफिस वर्किंग क्षमता प्राप्त करने वाला कोई भी विभाग विभागाध्यक्ष के मूल्यांकन अनुसार किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम शुरू कर सकता है। लॉकडाउन अवधि यानि 31 मई, 2020 तक कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और उपायुक्त कार्यालयों में कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता के मानदण्डों का पालन और कार्यालयों, फाइलों, कार्यालय उपकरणों, केन्टीन एवं वाहनों का नियमित सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों में मानक संचालन प्रक्रिया के क्रियान्वयन बारे नियमित जांच की जाएगी और कभी-कभी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की जांच के लिए कोविड-19 के नमूने भी लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कार्यालय भवनों में एयरकंडीशनर को चलाने के संबंध में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बताया कि बहरहाल, गु्रप-सी और डी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित आदेश मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य, गृह, कृषि, जनस्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, बिजली, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता, वित्त, आबकारी एवं कराधान, सूचना एवं जनसंपर्क, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों और उनकी घटक इकाइयों (नगर निकाय, बोर्ड, निगम, मिशन, सोसायटी आदि) पर लागू नहीं होगा।

B and C category employees in all government offices in lock down 4.0 Haryana These instructions given for the presence of Group-A
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